उत्तर प्रदेश कैडर 2012 बैच के IAS अधिकारी देवीशरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में अधिकतर लोगों का यह सवाल बनता है कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है। बता दें साल 2022 में उनकी तैनाती प्रयागराज में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद के पद पर की गई थी। आईएएस अधिकारी देवी शरण पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टे को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है। इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी को संस्पेंड करने का क्या नियम है।


किसके पास होता है अधिकार को संस्पेंड करने का अधिकार ?

आईएएस अधिकारी को संस्पेंड करने को लेकर भी कुछ खास नियम कानून बनाए गए हैं। बता दें कि एक IAS ऑफिसर जिस गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं उसके पास उस पर्सन को निलबिंत करने का भी हक होता है। अगर वह अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार के लिए काम करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका अधिकार होता है। आईएएस अधिकारी ऑल इंडिया सर्विसेज का हिस्सा होते हैं। ऐसे में इन्हें बर्खास्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ऑल इंडिया सर्विसेस से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति और निलबिंत करने का पूरा अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है।